सूचनाः कोविड-19 राहत उपाय
भारतीय रिज़र्व बैंक के कोविड 19 विनियामक पैकेज के संदर्भ में, एसबीआई ने 01.03.2020 से 31.05.2020 के बीच आने वाले मीयादी ऋण (टर्म लोन) पर किस्तों और ब्याज/ईएमआई को स्थगित करने के लिए कदम उठाए हैं। तदनुसार, कुल चुकौती अवधि को मूल चुकौती अवधि से 3 महीने के। लिए बढ़ाया जाएगा।
ग्राहक के लिए विकल्प:
विवरण | कार्रवाई |
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ग्राहक जो किश्तों/ईएमआई की वसूली को स्थगित नहीं करना चाहता है। | किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। वे सामान्य रूप से चुकौती करना जारी रख सकते हैं। |
ग्राहक जो किश्तों/ईएमआई की वसूली स्थगित करना चाहता है |
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ग्राहक जो पहले से भुगतान की गई किस्त/ईएमआई का रिफंड चाहते हैं | कृपया आवेदन (अनुलग्नक-I)ईमेल आईडी (अनुलग्नक-II)) पर ईमेल से भेजें। |
* यदि ईमेल से भेजना संभव न हो तो हाथ से लिखे हुए आवेदन पत्र इसी फॉरमेट पर होम ब्रांच में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
ईएमआई/एनएसीएच के स्थगन/रिफंड पर कार्य करने में लगभग 7 कार्य दिवस लग सकते हैं । कृपया हमें सहयोग दें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।
स्थगन का प्रभाव: : आप सुविज्ञ निर्णय ले सकें इसलिए हम स्थगन आदेश के प्रभाव की जानकारी को निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं
स्थगन अवधि के दौरान मीयादी ऋण के बकाया हिस्से पर ब्याज का उपचय होना जारी रखेगा। चुकौती अवधि को बढ़ाने के संभावित प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है:
- ऑटो लोन के मामले में प्रभाव –54 महीनों की शेष परिपक्वता वाले 6 लाख रुपये के ऋण के लिए देय अतिरिक्त ब्याज लगभग ₹ 19,000/- है जो कि लगभग 1.5 ईएमआई के बराबर होगा।
- होम लोन के मामले में प्रभाव –15 वर्षों की शेष परिपक्वता वाले 30 लाख रुपये के ऋण के लिए, निवल अतिरिक्त ब्याज लगभग ₹ 2.34 लाख है जो कि 8 ईएमआई के बराबर होगा।
प्रारूप:
अनुलग्नक-I | एनएसीएच/एसआई के माध्यम से किस्त/ईएमआई की वसूली का स्थगन। |
अनुलग्नक -II | राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों की ई-मेल आईडी की सूची |
अनुलग्नक -III | ग्राहकों के लिए प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न |
अनुलग्नक -IV | आईबीए FAQs COVID-19 राहत उपाय |